
🟥 “OYO Room में 8वीं की छात्रा और शिक्षक की खौफनाक मौत! अलीगढ़ में सनसनी, POCSO के तहत हो सकती है कार्रवाई” 🟥
📍अलीगढ़ | संवाददाता विशेष
अलीगढ़ शहर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिसने शिक्षक और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। शहर के खेरेश्वर चौराहा स्थित एक OYO होटल में 8वीं कक्षा की छात्रा और उसके 24 वर्षीय शिक्षक का शव संदिग्ध हालात में बरामद हुआ। पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि दोनों ने आत्महत्या की है, लेकिन घटना के पीछे की सच्चाई बेहद चौंकाने वाली हो सकती है।
🔴 क्या है पूरा मामला?
बन्नादेवी क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी 14 वर्षीय छात्रा रोज़ की तरह “स्कूल जा रही हूं” कहकर घर से निकली, लेकिन जब वह देर शाम तक वापस नहीं लौटी, तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। इस बीच, जानकारी मिली कि छात्रा अपने कोचिंग टीचर चंद्रभान (निवासी ज्वालाजीपुरम) के साथ देखी गई थी। बाद में खेरेश्वर चौराहा स्थित “The Royal Respite” नामक होटल के एक कमरे से दोनों के शव बरामद हुए।
🔍 कैसे हुआ खुलासा?
OYO होटल के कर्मचारियों को तब शक हुआ जब तय समय के बाद भी कमरे का दरवाजा नहीं खुला और दोनों से संपर्क नहीं हो पाया। एक तीसरे दोस्त की मौजूदगी में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो अंदर दोनों मृत अवस्था में पड़े मिले। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, जिससे मामला और भी उलझ गया है।
📌 अब तक की जांच में सामने आई ये बातें:
छात्रा नाबालिग (14 वर्ष) थी, और पढ़ाई के बहाने शिक्षक से मिलने आई थी।
चंद्रभान उसी स्कूल में पढ़ाता था और छात्रा उसके घर भी ट्यूशन पढ़ने जाती थी।
पुलिस दोनों के मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्डिंग, होटल की CCTV फुटेज और एंट्री रजिस्टर खंगाल रही है।
होटल स्टाफ से पूछताछ जारी है।
शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, रिपोर्ट का इंतज़ार है।
⚖️ कौन-कौन सी धाराएं लग सकती हैं?
चूंकि छात्रा नाबालिग थी, इसलिए पुलिस POCSO Act (Protection of Children from Sexual Offences Act) की धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज कर सकती है।
अब BNS (भारतीय न्याय संहिता) की किन धाराओं में दर्ज हो सकता है केस?
चूंकि छात्रा नाबालिग है (14 वर्ष), इसलिए यह मामला POCSO Act के अंतर्गत भी आता है, लेकिन BNS के तहत संभावित धाराएं निम्नलिखित हो सकती हैं:
BNS धारा | विवरण |
---|---|
धारा 69 | यदि नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाया गया हो। (पूर्व में IPC 305) |
धारा 70 | आत्महत्या के लिए उकसाना। (पूर्व में IPC 306) |
धारा 63 | नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर साथ ले जाना। (पूर्व में IPC 366) |
धारा 73 | नाबालिग से यौन संबंध या शारीरिक संपर्क, सहमति भी मान्य नहीं। (पूर्व में IPC 376 और POCSO) |
धारा 85 | आपराधिक विश्वासघात, यदि शिक्षक की जिम्मेदारी साबित होती है। (पूर्व में IPC 409) |
धारा 106(1) | बच्चों के खिलाफ यौन अपराध (POCSO समान कवर)। |
धारा 250 | आपराधिक षड्यंत्र, यदि घटना पूर्व नियोजित हो। |
जांच के बाद जोड़ी जा सकती हैं।
🗣️ समाज में आक्रोश
इस घटना से पूरे अलीगढ़ शहर में मातम और गुस्सा छाया हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग शिक्षक की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। एक नागरिक ने पोस्ट किया —
“शिक्षक वह होता है जो ज्ञान देता है, दिशा देता है, पर जब वही अपनी सीमाएं तोड़े तो पूरा समाज हिल जाता है।”
📢 पुलिस का बयान
CO सिविल लाइन अलीगढ़ का कहना है कि:
“हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। छात्रा की उम्र और शिक्षक के संबंधों को देखते हुए POCSO और अन्य धाराएं लगाई जा सकती हैं। होटल के CCTV और मोबाइल डाटा से सच्चाई सामने लाई जाएगी।”
❗ क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक?
विशेषज्ञों का कहना है कि किशोरों की भावनात्मक स्थिति को समझना अभिभावकों की जिम्मेदारी है। साथ ही स्कूलों में सेक्स एजुकेशन, नैतिक शिक्षा और मानसिक परामर्श को अनिवार्य करने की मांग तेज़ हो गई है।
📌 निष्कर्ष
यह घटना सिर्फ एक आत्महत्या नहीं, बल्कि सामाजिक चेतावनी है — कि कैसे भरोसे, शिक्षा और रिश्तों के नाम पर नाबालिगों के साथ छल हो सकता है।
यह ज़रूरी है कि अभिभावक अपने बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखें और समाज भी ऐसे मामलों में सतर्कता बरते।
📌 रिपोर्ट: एलिक सिंह
संपादक – वन्दे भारत लाइव टीवी न्यूज़
जिला प्रभारी – भारतीय पत्रकार अधिकार परिषद
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